सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के एक विधायक को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने और उसे इस मामले में राहत देने के राज्य हाईकोर्ट के निर्णय पर सख्त ऐतराज जताया है। सर्वोच्च अदालत ने इसके साथ ही वाईएसआर कांग्रेस के उक्त विधायक के कल होने वाली काउंटिंग को लेकर उनके मतगणना केंद्र के आसपास भी रहने पर रोक लगा दी है। मामला वाईएसआर कांग्रेस के मचेरला विधायक पिनेली रामकृष्ण रेड्डी से संबंधित है। उनपर आंध्र प्रदेश में मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नष्ट करने के आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से विधायक को मिली राहत पर कहा कि “क्या हमारा मज़ाक उड़ाया जा रहा है? यह सरासर मज़ाक है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह हाईकोर्ट से विधायक को मिले अंतरिम संरक्षण को भी रद्द करने के बारे में सोच रहा है। इस घटना का एक वीडियो में हाईकोर्ट में बतौर सबूत पेश किया गया था। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह कोई छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो नहीं है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मौजूदा विधायक मतदान केंद्र पर जाते हैं, ईवीएम और वीवीपैट को नष्ट कर देते हैं, और ‘अज्ञात व्यक्ति’ के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है? यह सिस्टम का मजाक है।