नवादा : जिले के बिहार-झारखंड सीमा पर रजौली थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-20 पर अवैध खनन, ओवरलोडिंग और बिना वैध दस्तावेजों के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला खनन पदाधिकारी अमन प्रत्यय के निर्देश पर खनन निरीक्षक अंजनी कुमार ने रजौली थानाध्यक्ष रणजीत कुमार और पुलिस बल के सहयोग से करिगांव स्थित टोल प्लाजा के समीप औचक वाहन जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान बिना वैध परिवहन दस्तावेज के गिट्टी लदे 12 चक्का ट्रक को जब्त किया गया।
बिना चालान और ISTP कोड के पकड़ा गया ट्रक
वाहन जांच के दौरान अधिकारियों ने 12 चक्का ट्रक संख्या J H 02 AP 4285 को रोककर जांच की। ट्रक पर भारी मात्रा में गिट्टी लदी थी। खनन टीम ने चालक सिकंदर यादव से परिवहन चालान और ISTP कोड की मांग की, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। विभागीय सर्वर पर ऑनलाइन जांच करने पर वाहन से संबंधित कोई ई-चालान या ISTP कोड दर्ज नहीं मिला। इसके बाद अधिकारियों ने ट्रक को जब्त कर लिया।
वजन में 40,490 किलो मिला ट्रक
खनन विभाग के अनुसार, एलएनवी कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा पर ट्रक का वजन कराया गया। खनिज समेत ट्रक का कुल वजन 40,490 किलोग्राम पाया गया। नियमों का उल्लंघन सामने आने के बाद खनन टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया। जब्ती सूची की हस्ताक्षरित प्रति चालक को सौंप दी गयी। इसके बाद जब्त ट्रक को विभागीय आदेश और निर्धारित जुर्माना राशि जमा होने तक रजौली थाना की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया।
जुर्माना नहीं भरा तो नीलाम होगा ट्रक
खनन निरीक्षक के अनुसार बिहार खनिज नियमावली 2019 एवं संशोधित 2026 के प्रावधानों के तहत की गयी है। वाहन मालिक को ओ-ग्रास पोर्टल के माध्यम से 30 दिनों के भीतर निर्धारित जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा नहीं करने पर वाहन को नीलाम करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जायेगी। सुबह-सुबह हुई इस कार्रवाई से झारखंड की ओर से बिहार आने वाले खनिज लदे वाहनों चालकों व मालिकों में हड़कंप मच गया।
भईया जी की रिपोर्ट