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चुनाव

PM मोदी का ध्यान भंग कर पायेंगे तेजस्वी-ममता ! क्या है कानून?

Amit Dubey
Last updated: May 30, 2024 3:50 pm
By Amit Dubey 639 Views
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3 Min Read
ध्यान—साधना, पीएम मोदी, तेजस्वी, ममता बनर्जी, कांग्रेस, चुनाव आयोग, आदर्श आचार संहिता
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सातवें चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और पंजाब में आज की आखिरी चुनावी रैली करने के बाद सीधे कन्याकुमारी चले जायेंगे जहां वे समुद्र किनारे विवेकानंद रॉक पर ध्यान साधना करेंगे। प्रधानमंत्री के इस ध्यान-साधना पर समूचे विपक्ष ने सियासी तंज कसना शुरू कर दिया है।

Contents
ममता बनर्जी का पीएम पर वारतेजस्वी ने साधना को मार्केटिंग करार दियाकांग्रेस ने चुनाव आयोग से दर्ज कराया विरोधआइए जानते हैं कि इस संबंध में क्या कहता है कानून?
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ममता बनर्जी का पीएम पर वार

ममता बनर्जी, कांग्रेस और राजद ने एक सुर से चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री के ध्यान साधना के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। उनके अनुसार यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आज प्रचार थम जाएगा और मतदान से पहले कोई चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। मोदी जी ध्यान कर सकते हैं लेकिन उसे टीवी चैनल पर प्रसारित करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। किसी भी उल्लंघन की तुरंत रिपोर्ट की जाएगी, मैं खुद शिकायत दर्ज करूंगी।

तेजस्वी ने साधना को मार्केटिंग करार दिया

इधर बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए पीएम मोदी की साधना को मार्केटिंग करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रचार समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटे के लिए मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। लेकिन वे जहां और जिस काम के लिए जा रहे हैं, वहां मीडिया का क्या काम? ध्यान में बाधाएं आएंगी। लेकिन आप देखिएगा मोदी जी खूब फोटो खिंचवाएंगे। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं तो और क्या है?

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से दर्ज कराया विरोध

कांग्रेस पार्टी ने भी प्रधानमंत्री के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 48 घंटे के ध्यान कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि ये चुनाव आचार संहिता का सीधा-सीधा उल्लंघन है। चुनाव प्रचार थमने के बाद मोदी ध्यान के जरिये चुनावी प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग से पहले ही इसकी शिकायत कर दी है।

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आइए जानते हैं कि इस संबंध में क्या कहता है कानून?

  • चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने के कार्यक्रम पर चुनाव कानून के तहत कोई रोक नहीं है।
  • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान से पहले साइलेंस पीरियड के दौरान सार्वजनिक बैठकों या जनता के बीच चुनाव प्रचार पर रोक है। ध्यान-साधना पर कोई रोक नहीं है।
  • साइलेंस पीरियड मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले शुरू होता है। अंतिम चरण में एक जून को होने वाले मतदान के लिए साइलेंस पीरियड गुरुवार को शाम छह बजे से शुरू होगा।
TAGGED: .कांग्रेस, आदर्श आचार संहिता, चुनाव आयोग, तेजस्वी, ध्यान—साधना, पीएम मोदी, ममता बनर्जी
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