नवादा : भाई की हत्या के मामले में हत्यारा भाई को आजीवन कारवास तथा 50 हजार रूप्ये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुभाष चन्द्र शर्मा ने यह सजा रजौली थाना क्षेत्र के बुढियासाख गांव निवासी विजय सिहं को सुनायी। अदालत ने अर्थदंड की राशि मृतक की पत्नी को दिये जाने का आदेश जारी किया है। मामला रजौली थाना कांड संख्या 226/16 से जुडा है। घटना 8 सितम्बर 16 की बताई जाती है।
दर्ज प्रथमिकी के अनुसार भाने सिहं अपने गांव से जंगल की ओर जा रहे थे तभी चमटा पथला के पास पूर्व से घात लगाये भाने सिहं का भाई विजय सिहं ने टांगी से प्रहार कर भाने सिहं की हत्या कर दी। मृतक की पत्नी भुनेष्वरी देवी के बयान पर कांड अंकित किया गया। अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार ने पुलिस के चिन्हित गवाहों का ब्यान अदालत में दर्ज कराया। गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये बयान के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने हत्यारा विजय सिहं को आजीवन कठोर कारावास तथा 50 हजार रूप्ये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने फैसला में यह उल्लेखित किया है कि हिन्दु न्यायशास्त्र में पारिवारिक बंधन गहरा आध्यात्मिक और समाजिक महत्व रखता है। खून के रिश्ते वाले की हत्या करना घोर पाप है। अभियुक्त ने सगे भाई की हत्या कर घोर अपराध किया है। इसलिये अदालत ने अभियुक्त को अधिकतम सजा सुनाई। वहीं अदालत ने मृतक की पत्नी को अतिरिक्त मुआवजा देने की सिफारिश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को किया है।
भईया जी की रिपोर्ट