पटना के बहुचर्चित कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर और रोशन आनंद के बीच विवाद से जुड़े मामले में आज बुधवार को सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने कहा कि वह अब 10 जुलाई को इसपर निर्णय लेगांं। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला 10 जुलाई तक के लिए सुरक्षित कर लिया। मामला खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड की अग्रिम जमानत याचिका से जुड़ा है। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। इस दौरान न्यायालय ने मामले से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से पक्षकारों की दलीलें सुनीं। इसके बाद कोर्ट ने 10 जुलाई की डेट देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया।
खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वार ने बताया कि आज दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी हो गई है। खान सर की एप्लीकेशन और उनके तीन गार्ड की भी याचिका पर बहस पूरी हो गई है। खान सर के दो गार्ड जो जेल में बंद हैं, उनके मामले पर भी बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनने और सबूतों को ध्यान में रखते हुए इस पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब 10 जुलाई को यह पता चल पाएगा कि खान सर को रेगुलर बेल मिलती है, या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इस मामले में फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी। पुलिस 10 जुलाई का फैसला आने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।
गौरतलब है कि कदमकुआं थाना क्षेत्र में दो चर्चित कोचिंग संचालकों फैजल खान उर्फ खान सर और रोशन आनंद के बीच विवाद का मामला पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। 2 जून को कोचिंग संचालक खान सर और रोशन आनंद के बीच विवाद के दौरान एक गार्ड की पिटाई की गई थी और तोड़फोड़ किया गया था। खान सर ने इसका आरोप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद पर लगाया था। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने के बाद मामला कोर्ट पहुंचा और कल मंगलवार को भी खान सर की नियमित जमानत याचिका पर 40 मिनट तक बहस चली। इसकी शेष सुनवाई आज बुधवार को पूरी हुई। अब सबकी नजर 10 जुलाई को आने वाले अदालत के फैसले पर टिकी है जिसके बाद यह तय होगा कि खान सर को बेल मिलेगी या फिर जेल।