नवादा : अवैध पिस्टल और जिन्दा कारतूस रखने के जुर्म में विमल कुमार को दो साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया। मामला 26 जनवरी 2023 को घटित हुआ, जब पुलिस ने पिस्टल और कारतूस बरामद किए। नरहट थाना में मामला दर्ज किया गया था।
आर्म्स एक्ट के दोषी को दो साल का कारावास व अर्थदंड
अवैध रूप से पिस्टल व जिन्दा कारतूस रखने के जुर्म में एक युवक को दो साल का कारावास तथा 5 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ अश्विनी कुमार ने नरहट थाना अंतर्गत कटघरा गांव निवासी विमल कुमार उर्फ डिम्पल को यह सजा सुनाई।
मामले का विवरण
सहायक अभियोजन पदाधिकारी नवनीत कुमार ने अभियोजन पक्ष अदालत में रखा। मामला नरहट थाना कांड संख्या-43/23 से जुड़ा है। घटना 26 जनवरी 23 की घटना है। बताया जाता है कि सीतामढ़ी थानाध्यक्ष नीरज कुमार को सूचना मिली कि ग्राम कटघरा में नवल सिंह को विमल कुमार के द्वारा गोली मार दी गई है। सूचना मिलते ही तत्कालीन थानाध्यक्ष ग्राम कटघरा पहुंच कर विमल कुमार की तलाश करते हुए उसके घर पहुंचे।
पुलिस की कार्रवाई
विमल के कमरा से पुलिस ने एक पिस्तौल व दो जिन्दा व एक खाली कारतूस बरामद किया। घटना के बाबत नरहट थाना में कांड दर्ज किया गया। घटना के समर्थन में गवाहों द्वारा दिए गए बयान व पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अवलोकन के बाद अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने विमल कुमार को शस्त्र अधिनियम के तहत 2 साल का कारावास तथा 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
भईया जी की रिपोर्ट