नवादा : जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय आनंदपुरा के प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद यादव पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद प्रधानाध्यापक मंडल कारा में बंद हैं।
जिला शिक्षा पदाधिकारी दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक महेश प्रसाद यादव के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या 995/2026, दिनांक 18 सितंबर 2026, दर्ज किया गया है। आदेश के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 74/78 तथा लैंगिक अपराधों से बालक-बालिकाओं का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) की धारा 8 के तहत कार्रवाई की गयी है।
जारी आदेश में कहा गया है कि प्रधानाध्यापक के मंडल कारा में संसीमित होने के कारण बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम 9 के प्रावधानों के तहत उन्हें 18 सितंबर 2026 से निलंबित किया गया है। निलंबन आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी सह अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संबंधित संचिका पर दिये गये आदेश के आधार पर जारी किया गया है।
शिक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर रहे महेश प्रसाद यादव के विरुद्ध विभागीय स्तर पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। निलंबन के दौरान मामले से संबंधित विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ायी जा सकती है। हालांकि, मामले में लगाये गये आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
भईया जी की रिपोर्ट