नवादा : चार साल पुराने हत्या के मामले में आखिरकार अदालत का फैसला आ गया। जिले के गोविंदपुर थाना कांड संख्या 84/22, दिनांक 14 मार्च 2022, धारा 302 भादवि के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तीन, सदर कोर्ट नवादा की अदालत ने अभियुक्त अभिषेक कुमार, पिता नागेश्वर सिंह, ग्राम पुरैनी, थाना गोविंदपुर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
नवादा पुलिस के अनुसार, मामले में पुलिस की ओर से अनुसंधान के बाद साक्ष्य, गवाह एवं संपत्ति से संबंधित चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की गयी थी। इसी आधार पर चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद मिस्बाह रसूल ने अदालत में पक्ष रखा।
14 मार्च 2022 को दर्ज हुए हत्या कांड में करीब चार वर्ष बाद आये फैसले ने एक बार फिर यह सवाल सामने रखा है कि हत्या जैसे गंभीर मामलों में पुलिस अनुसंधान, साक्ष्य संकलन और अभियोजन की पैरवी किस तरह किसी मामले को उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाती है। इस मामले में अदालत का फैसला आने के साथ ही पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और चार्जशीट की न्यायिक कसौटी पर भी मुहर लगी है। खास बात यह कि सजा सिर्फ उम्रकैद तक सीमित नहीं रही बल्कि 10 हजार रुपये का जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को छह माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
भईया जी की रिपोर्ट