नवादा : बसों का अनियमित परिचालन, अवैध पार्किंग और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। परिवहन विभाग ने ऐसे बस संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। निर्धारित परमिट के विपरीत बस चलाने और लंबित चालान का भुगतान नहीं करने पर वाहन जब्त भी किये जा सकते हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी रंजीत कुमार की अध्यक्षता में बस एसोसिएशन और बस संचालकों के खकसाथ हुई बैठक में यह निर्देश दिया।

नगर में आयोजित बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी रंजीत कुमार ने स्पष्ट किया कि सभी बसों का परिचालन निर्धारित परमिट के अनुसार ही होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में परमिट का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने बस संचालकों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में परिवहन विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और लंबित यातायात चालान का जल्द भुगतान करने को कहा।
डीटीओ ने बसों में किराया तालिका प्रदर्शित करने और शिकायत पंजी रखने का निर्देश दिया। स्कूल वाहन के रूप में बसों का परिचालन करने के लिए जिला परिवहन कार्यालय से निर्धारित परमिट लेना अनिवार्य बताया गया। अंतरराज्यीय बस संचालकों को वैध परमिट और निर्धारित टैक्स के साथ वाहन चलाने को कहा गया। शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत बस पार्किंग पर रोक लगाने के लिए प्रवर्तन पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिये गये हैं। सद्भावना चौक पर अवैध रूप से बस खड़ी करने वाले वाहनों का चालान काटा जायेगा। हसुआ में पुराने बस स्टैंड के बजाय नवनिर्मित बस स्टैंड से ही बसों का परिचालन और पार्किंग सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में बस एसोसिएशन के सदस्यों ने टोटो, टेंपो और ई-रिक्शा के कारण बसों में यात्रियों की संख्या प्रभावित होने की समस्या उठायी। डीटीओ ने बताया कि तिपहिया वाहनों के सुव्यवस्थित परिचालन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी प्रवर्तन पदाधिकारियों को वैध दस्तावेजों के साथ ही इन वाहनों का परिचालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

बैठक में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और घायलों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बस संचालकों को प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों के लिए उपलब्ध सहायता और कैशलेस उपचार की व्यवस्था की जानकारी के साथ दुर्घटना के बाद घायलों को त्वरित मदद उपलब्ध कराने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया।
भईया जी की रिपोर्ट

