नवादा : जिले में ईंट-भट्ठों के बकाया राजस्व की वसूली को लेकर राज्य सरकार ने एकमुश्त समाधान (वन टाइम सेटलमेंट) योजना लागू की है। इसके तहत ईंट-भट्ठा संचालकों को ब्याज की राशि में राहत देते हुए बकाया चुकाने का अवसर दिया गया है। योजना की जानकारी देने और इसका लाभ उठाने के लिए सदर और रजौली अनुमंडल में बकायेदारों के साथ बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी रवि प्रकाश के निर्देश पर हुई बैठक की अध्यक्षता संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों ने की।
नवादा सदर अनुमंडल और रजौली अनुमंडल बैठक हुई। इसमें ईंट-भट्ठा संचालकों को योजना के प्रावधानों की जानकारी दी गयी और निर्धारित समय सीमा के भीतर इसका लाभ उठाने की अपील की। राज्य सरकार की यह योजना 21 सितंबर से 20 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत नीलाम पत्र वाद में दर्ज कुल बकाया राशि में से ब्याज को छोड़कर शेष राशि जमा करने पर संबंधित बकायेदारों को राहत मिलेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए संचालकों को एकमुश्त समाधान राशि के साथ जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ), आयकर और अन्य लागू करों का भुगतान करना होगा। भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला खनन पदाधिकारी नीलाम पत्र पदाधिकारी को प्रतिवेदन देंगे कि संबंधित संचालक पर कोई लोक मांग बकाया नहीं है। इसके आधार पर संबंधित नीलाम पत्र वाद का निस्तारण किया जा सकेगा।
इस योजना का लाभ उन्हीं ईंट-भट्ठों को मिलेगा, जिनके खिलाफ स्वामित्व राशि जमा नहीं करने के कारण 31 अगस्त 2026 तक नीलाम पत्र वाद दायर किया जा चुका है। इच्छुक संचालक विस्तृत जानकारी और आवश्यक प्रक्रिया के लिए जिला खनन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने सभी पात्र संचालकों से 20 दिसंबर से पहले बकाया राशि जमा कर योजना का लाभ उठाने की अपील की।
भईया जी की रिपोर्ट