नवादा : जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश के दिशा-निर्देश पर बुनियाद केन्द्र, रजौली में सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग श्री रीतेश कुमार द्वारा 26 चयनित दिव्यांगजनों के बीच बैट्री चालित ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। वितरण मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना अंतर्गत संचालित राज्य योजना “सम्बल” के तहत किया गया।
बैट्री चालित ट्राईसाइकिल प्राप्त कर लाभार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब वे बिना किसी कठिनाई के अपने जीविकोपार्जन एवं शिक्षा हेतु आवागमन कर सकेंगे। सहायक निदेशक ने बताया कि दिव्यांगजनों की आवागमन संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण जैसे बैट्री चालित ट्राईसाइकिल, हस्त चालित ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने अधिक-से-अधिक दिव्यांगजनों से योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करने की अपील की।
कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण हेतु पात्रता
1. दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत हो,
2. वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख रुपये हो,
3. बिहार राज्य का निवासी हो,
4. पिछले तीन वर्षों में समान प्रकार के उपकरण का लाभ प्राप्त न किया हो।
आवश्यक दस्तावेज
दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड
आधार कार्ड/वोटर आईडी
आय प्रमाण पत्र/बीपीएल कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
दिव्यांगजन अपना आवेदन संबंधित प्रखंड कार्यालय, बुनियाद केंद्र या जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
बैट्री चालित ट्राईसाइकिल हेतु विशेष पात्रता
1. चलंत (Locomotor) दिव्यांगता हो,
2. दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत हो,
3. आय अधिकतम 2 लाख रुपये हो,
4. आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो,
5. बिहार का निवासी हो,
6. पिछले 5 वर्षों में बैट्री चालित ट्राईसाइकिल का लाभ न लिया हो।
आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन)
बैट्री चालित ट्राईसाइकिल हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल http://sambalyojana.bihar.gov.in/SWFTC/Default.aspx के माध्यम से किया जा सकता है। सहायक निदेशक द्वारा सभी दिव्यांगजनों को UDID कार्ड बनवाने हेतु प्रेरित किया गया। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए UDID कार्ड आवश्यक है।
जिन दिव्यांगजनों के पास प्रमाण-पत्र या UDID कार्ड उपलब्ध नहीं है, वे https://www.swavlambancard.gov.in/ पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, जिनके पास दिव्यांगता प्रमाण-पत्र है परंतु UDID कार्ड नहीं है, वे भी उक्त पोर्टल अथवा प्रखंड कार्यालय या जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आधार की छायाप्रति एवं फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।
भईया जी की रिपोर्ट