लोकसभा चुनाव 2024 के बीच झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। उनपर यह जुर्माना एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान राहुल द्वारा अपना जवाब दाखिल करने में हुई देरी की वजह से लगाया गया है। मामला भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष रहे अमित शाह पर राहुल गांधी द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है।
राहुल गांधी द्वारा 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। इसे लेकर चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपने यहां दायर इससे जुड़े केस में संज्ञान लिया था। एमपी—एमएलए कोर्ट के इसी संज्ञान को निरस्त करने के लिए राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी और चाईबासा कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। तब कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी मामले में अपना जवाब दाखिल करें। लेकिन राहुल जवाब दाखिल करने में देर कर रहे। इसी वजह से आज हाईकोर्ट ने उनपर 1000 रुपये का जुर्माना ठोंक दिया।
चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। यह भाजपा में ही पॉसिबल है। इस शिकायत वाद पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती वारंट जारी किया था।