केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म लागू करते हुए देश के आमलोगों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके लिए GST काउंसिल की 56वीं बैठक में सरकार ने दो टैक्स स्लैब कम दिया है। यानी अब सिर्फ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत का जीएसटी स्लैब ही होगा। 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। इससे गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को रोजमर्रा के सामान, दवाएं, खाने-पीने की चीजें, छोटी कार, बाइक, सीमेंट आदि सस्ती हो जाएंगी। लेकिन कुछ विशेष शौक रखने वाले लोगों को अब अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा क्योंकि तंबाकू उत्पादों पर भारी-भरकम 40 पर्सेंट टैक्स लगाने की घोषणा की गईं हैं। अब सिगरेट का छल्ला उड़ाना हो या पान मसाला चबाने की आदत इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा।
ये चीजें हो जायेंगी अब काफी सस्ती
केंद्र सरकार के इस फैसले से सबसे बड़ी राहत आमलोगों को मिली है। किचन के लगभग सभी आइटम पर या तो टैक्स शून्य कर दिया गया है या फिर पहले के बड़े टैक्स स्लैब की जगह अब महज 5% का ही टैक्स स्लैब इनपर लागू होगा। यह बहुत बड़ी राहत है। खाने पीने की चीजें बिल्कुल सस्ती हो जायेंगी।
खाने-पीने की चीजों पर ये बदलाव
- पैक्ड पनीर, पराठा, चपाती, पिज्जा ब्रेड, यूएचटी दूध अब टैक्स-फ्री हो गए.
- मिठाई, चॉकलेट, बिस्किट, पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नमकीन- अब सिर्फ 5% पर.
- पौधे आधारित दूध (जैसे बादाम, ओट्स, सोया)- 5% पर.
- लेकिन फ्रूट जूस वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक महंगे हो गए हैं, क्योंकि उन पर अब 40% लगेगा.
रोजमर्रा के सामान पर ये बदलाव
- साबुन, शैम्पू, पाउडर, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, ब्रश- सब अब 5% पर.
- साइकिल और पार्ट्स- 12% से घटकर 5%.
- चश्मा/गॉगल (नंबर वाला): अब 5% (पहले 12%-18%).
- बैटरी: अब सभी बैटरी पर समान 18% (पहले कुछ पर 28%).
खेती के उपकरणों पर ये मिली राहत
- ट्रैक्टर टायर और उपकरण—अब इन पर 18 से 5%
- ट्रैक्टर — अब इस पर मात्र 12 से 5% टैक्स
- बायो पेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट 12 से 5%
- ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर 12 से 5%
- खेती—बाड़ी की जोताई कटाई मशीनें, थ्रेशर 12 से 5%
दवाओं और मेडिकल डिवाइस पर इतनी राहत
- कई गंभीर बीमारियों और कैंसर की दवाएंं अब पूरी तरह टैक्स-फ्री
- बाकी दवाएंं सिर्फ 5% पर
- मेडिकल ऑक्सीजन, थर्मामीटर, सर्जिकल उपकरण, ग्लव्स- सब 5% पर
तंबाकू उत्पादों पर भारी टैक्स, बीड़ी को छूट
तंबाकू उत्पादों पर अब भारी-भरकम 40 पर्सेंट टैक्स लगाने की घोषणा की है। सिगरेट, गुटखा, पान मसाला जैसे तंबाकू उत्पादों को इस कैटिगरी में रखा गया है। हालांकि बीड़ी पर टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है। बीड़ी लपेटने के पत्ते (तेंदू पत्ता) जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। यह फैसला कई लोगों के लिए हैरानी का सबब बन गया है कि आखिर बीड़ी को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की तुलना में इतनी छूट क्यों दी गई है। सरकार ने ऐलान किया है कि पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, जर्दा और चबाने वाले तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर 40 प्रतिशत स्पेशल जीएसटी लगेगा। ये जीएसटी फैक्ट्री प्राइस के बजाय रिटेल कीमतों पर लगाया जाएगा। यानी जितनी कीमत पर आप सिगरेट, गुटखा खरीदेंगे, उस पर ये जीएसटी लगेगा। साफ है कि सरकार तंबाकू सेवन को हतोत्साहित करना चाहती है। लेकिन बीड़ी के मामले में सरकार का अलग नजरिया है। सरकार बीड़ी को सस्ता करके ग्रामीण और जनजातीय लोगों की आजीविका को बढ़ावा देना चाहती है।