सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार तथा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कई तीखे सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि अगर नीट परीक्षा में 0.001 फीसदी भी लापरवाही हुई है तो उससे निपटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी कर मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया।
याचिका को विरोधात्मक भाव से न देखें
सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षा के लिए छात्र-छात्राओं की मेहनत का जिक्र कर कहा कि परीक्षा में गड़बड़ियों को देखते हुए उनकी तरफ से दायर इस याचिका को एनटीए और सरकार को विरोधात्मक भाव से नहीं देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि हम इन परीक्षाओं की तैयारियों में बच्चों की मेहनत से अवगत हैं।
छात्र-छात्राओं की मेहनत से कोर्ट अवगत
कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए कि इस सिस्टम से धोखाधड़ी कर के कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाए। ऐसा शख्स समाज के लिए नुकसानदेह है। बेंच ने कहा कि परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको मजबूती से खड़ा होना होगा। अगर कोई गलती हुई है तो उसे माना जाना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या कार्रवाई की जा रही है।