नवादा : 15 जून से चार माह तक नदियों से बालू का उठाव पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसा बिहार राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) द्वारा जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक 15 अक्त्तूबर तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। आदेश के आलोक में जिले के सभी बालू घाटों पर नदियों से बालू का खनन व परिवहन पूरी तरह से बंद रहेगा।
इस बीच जिले में बालू की कमी के कारण सरकारी अथवा निजी कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पर्याप्त बालू भंडारण की व्यवस्था की गयी है। इन चार महीनों के लिए बंदोबस्तधारकों को खनन विभाग के दिशा निर्देशों के आलोक में बालू का भंडारण कर बिक्री करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही अलग से भंडारण व बिक्री के लिए लाइसेंस निर्गत किये गये हैं।
बता दें कि बरसात में नदियों में आये जलचरों की जीवन सुरक्षा, नदियों के अस्तित्व व पर्यावरणीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर वर्ष नदियों से खनन बंद रहता था। पूर्व में तीन माह (जुलाई से सितंबर) तक खनन बंद रहता था. परंतु, सिया द्वारा निर्गत पर्यावरणीय प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तों के मुताबिक इस वर्ष से चार माह की मानसून अवधि (15 जून से 15 अक्टूबर) तक खनन बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। निर्देश के आलोक में बालू उठाव पूर्णतः बंद कर दिया जायेगा।
भईया जी की रिपोर्ट