नवादा : जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील के मामलों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान द्वितीय अपील के तहत कुल 07 परिवादी उपस्थित हुए। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामलों की सुनवाई करते हुए सभी 07 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निवारण किया गया।

प्रस्तुत द्वितीय अपीलवादों में संजीव कुमार प्रसाद द्वारा अतिक्रमण, चंद्र मौलेश्वर द्वारा जमाबंदी, अविनाश कुमार द्वारा दाखिल-खारिज, चंदन कुमार द्वारा अवैध खनन तथा पंकज कुमार द्वारा अतिक्रमण से संबंधित मामलों में ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर की गई थी। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा मामलों की जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाने के उपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा इन मामलों की सुनवाई की तथा आवश्यक कार्रवाई करते हुए परिवादों का निवारण किया ।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत नागरिकों की शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध निवारण की व्यवस्था की गई है। अधिनियम के तहत किसी मामले की सुनवाई कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसका निवारण किया जाता है। शिकायतों की सुनवाई के दौरान संबंधित दोनों पक्षों को बुलाकर उनका पक्ष सुना जाता है तथा उपलब्ध साक्ष्यों एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार निर्णय लिया जाता है।
