सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। सिसोदिया को 17 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली है। मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाला कांड में जेल में बंद थे। कोर्ट ने जमानत देते समय कुछ शर्तें भी रखीं हैं जिनके अनुसार सिसोदिया को हफ्ते में एक दिन थाने में हाजिरी लगानी होगी।
हर हफ्ते थाने में लगानी होगी हाजिरी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के वकील से कहा कि हम जमानत तो दे रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ अहम बातों को ख्याल रखना होगा। सिसोदिया जेल से बाहर रहते हुए इस मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और साथ वह किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। वे देश छोड़कर भी बाहर नहीं जा सकते और उन्हें हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी।
सिसोदिया पर कोर्ट ने लगाईं शर्त्तें
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार व धन शोधन मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। आज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को लंबे समय से जेल में रखा गया है। बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है।