राजधानी पटना में हुए कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में खान सर उर्फ फैजल खान को गिरफ्तारी से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी और पुलिस से केस डायरी मांगी है। अब 30 जून को इस मामले की सुनवाई होगी। अदालत से मिली राहत के बाद अब खान सर फिलहाल जेल नहीं जाएंगे। उनके वकील अरविंद कुमार मऊआर ने बताया कि खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगाई है। अब वह कहीं भी जा सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। खान सर की अग्रिम बेल पर सुनवाई जारी रहेंगी। इसके अलावा 10 जून को खान सर के दोनों गार्ड वाले मामले पर भी सुनवाई होनी होनी है। खान सर के मामले में केस डायरी आने के बाद जमानत पर सुनवाई होगी।
विदित हो कि खान सर के खिलाफ 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान में कथित फायरिंग कराने का मामला दर्ज किया गया था। आज मंगलवार को इसी मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से केस डायरी मांगते हुए खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगली सुनवाई या नए आदेश तक फैजल खान के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए। बता दें खान सर की ओर से उनके वकील अरविंद कुमार मौआर ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
वहीं, इसी मामले में ‘ज्ञान बिंदु’ कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद और खान सर के दो गार्डों की याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस से सभी सबूत पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी, जबकि रोशन आनंद की याचिका पर फैसला मंगलवार को आने की उम्मीद है। बीते कल सोमवार को रोशन आनंद मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। पटना कोचिंग फायरिंग विवाद पिछले मंगलवार से चर्चा में है। खान सर के गार्ड्स की गिरफ्तारी और उनके बयान के बाद फैसल खान पर भी FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी, लेकिन अब तक खान सर का कुछ भी पता नहीं चल सका।