सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को शराब घोटाला केस में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कोई राहत नहीं दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी रिहाई पर अंतरिम रोक हटाने से इनकार करते हुए कहा कि हमें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अगर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तो हमारा उसमें दखल देना उचित नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा
दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट से उन्हें मिली बेल के आधार पर होने वाली रिहाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसी के खिलाफ केजरीवाल ने हाईकोर्ट द्वारा उनकी रिहाई पर लगाई अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वो मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश देते हैं, तो यह पूर्वाग्रहपूर्ण होगा।