नवादा : चोरी के आरोप में युवक को तीन वर्ष का कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। अदालत का यह फैसला घटना के पॉच माह के अन्दर सुनाया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर ने यह फैसला सुनाया।सहायक अभियोजन पदाधिकारी रवि प्रकाश ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखा। अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नवादा नगर के मालगोदाम मोहल्ला निवासी दिलिप कुमार वर्मा के घर में 16 अप्रैल 25 की रात्री में अज्ञात चोर घर में घुस कर मोबाईल व नगद राशि की चोरी कर ली थी।
घटना के बाबत नवादा नगर थाना में कांड संख्या- 371/2025 अज्ञात चोर के विरूद्ध दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए नेमदारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बरेव गॉव निवासी छोटू पांडेय के पास से चोरी गया मोबाईल तथा 14 हजार रूपये नगद बरामद कर छोटू पांडेय को जेल भेज दिया। पुलिस ने 31 मई 25 को चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दिया तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 18 जून को कांड में सज्ञांन लेते हुए गवाहों गवाही लिया।
गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान तथा पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अभियुक्त छोटू पांडेय को बीएनएस की धारा 331(4) के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कारावास व तीन हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने धारा 305ए के तहत तीन वर्ष का कारावास तथा 3 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजा एक साथ चलने का आदेश दिया। अभियुक्त छोटू पांडेय वर्तमान में मंडल कारा में बंद है।
भईया जी की रिपोर्ट