अरवल : जिला पदाधिकारी द्वारा आमजन की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय उच्च पथ पर सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एन०एच०-33 के 19वें कि०मी० स्थित पुनपुन नदी पर स्थित पुराने एवं जर्जर पुल से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, 33, गया द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त पुल की संरचना अत्यंत पुरानी एवं जर्जर अवस्था में है।
तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा पुल की वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने की अनुशंसा की गई है। इसके बावजूद कुछ मारी वाहन अब भी पुल का उपयोग कर रहे है, जिससे पुल के क्षतिग्रस्त अथवा ध्वस्त होने की आशका बनी हुई है तथा जान-माल की क्षति से भी इकार नहीं किया जा सकता।
पूर्व में भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने हेतु पुल के समीप Height Barrier लगाया गया था, किन्तु असामाजिक तत्वों द्वारा उसे कई बार क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके कारण भारी वाहनों का आवागमन पुन जारी हो गया है। उक्त परिस्थिति को गंभीरता से लेते हुए अंचल अधिकारी, करपी एवं थानाध्यक्ष, किंजर को निर्देशित किया गया है कि पुल से भारी वाहनों के आवागमन की रोकथाम हेतु वैकल्पिक मार्ग का चयन कर आवश्यक कार्ययोजना तैयार करें तथा प्रभावी प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
आवश्यकता पड़ने पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी, ताकि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो सके। जिला प्रशासन, अरवल आम जनता एवं वाहन चालकों से अपील करता है कि जनहित एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त जर्जर पुल से भारी वाहनों का परिचालन नहीं करें तथा प्रशासन द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का ही उपयोग करें। प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का पालन करना सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट