गोपालगंज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज सोमवार को अश्लील डांस वीडियो और हथियार लहराने वाले मामले में मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह तथा भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में आरोपित विधायक समेत कुल नौ लोगों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इस मामले में पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने अनंत सिंह और गुंजन सिंह सहित नौ अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका पर बहस की। उन्होंने कोर्ट में सभी को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत देने की अपील की। इस पर एडीजे तृतीय सह विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय ने विधायक और भोजपुरी गायक सहित सभी नौ अभियुक्तों को अग्रिम जमानत दे दी।
विदित हो कि गोपालगंज में मीरगंज थाने के सेमरांव गांव में बीते 2-3 मई को अनंत सिंह और गुंजन सिंह एक उपनयन संस्कार कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। वहां अनंत सिंह के समर्थकों द्वारा एक नृत्य कार्यक्रम में हथियार प्रदर्शन करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। मीरगंज पुलिस ने इसी मामले में विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह समेत 9 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। मामले में गोपालगंज पुलिस ने हथियारों की बैलिस्टिक जांच के लिए विधायक को 15 मई तक उपस्थित होकर हथियारों की जांच कराने के लिए नोटिस दिया था। इसमें विधायक और उनके समर्थक हथियार और उसके लाइंसेंस के साथ उपस्थित नहीं हो सके थे। इसके बाद पुलिस ने दो नई धाराओं को एफआईआर में जोड़ने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। तब तक बिहार के अपराध अनुसंधान विभाग ने अपने अधीन इस एफआईआर पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। फिलहाल इस केस की नए सिरे से जांच सीआईडी कर रही है।