अरवल – श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के तत्वाधान में श्रम अधीक्षक, अरवल की अध्यक्षता में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी करपी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अरवल सदर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सोनभद्र वंशी सूर्यपुर, विकास पद्म विक्रम के सदस्य एवं करपी थाना के पुलिस बल के साथ धावा दल के माध्यम से 01 बाल श्रमिक मो० दिलसान आलम को सोनु मोनु किराना स्टोर, बस स्टैण्ड करपी से विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को तत्काल सहायता राशि भुगतान करते हुए जिला बाल कल्याण समिति, अरवल को सुपूर्द की गई।

साथ ही दोषी नियोजक पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए एम०सी० मेहता बनाम तामिलनाडू सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार दोषी नियोजक को प्रति बाल श्रमिक रूपये 20,000/- बतौर मुआवजा जिला बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा कराने की कार्रवाई की गयी है।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट
