नवादा : बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार तथा प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय की अध्यक्षता में व्यवहार न्यायालय के लाइब्रेरी हॉल में सभी मध्यस्थ अधिवक्ताओं एवं मध्यस्थ न्यायिक पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण आयोजित की गई। बैठक में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (NALSA) के निर्देश पर 90 दिवसीय Mediation “For the Nation Drive” 2.0 अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान का उद्देश्य आम लोगों को मध्यस्थता के माध्यम से सरल, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा कि यह पहल न्यायालय की जटिल प्रक्रिया के स्थान पर आपसी संवाद एवं सहमति से समाधान को प्राथमिकता देती है, जिससे लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा संभव हो सके। उन्होंने बताया कि पक्षकार ऑनलाइन, ऑफलाइन एवं हाइब्रिड मोड में उपस्थित होकर मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं तथा आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान करा सकते हैं।
अभियान उन मामलों को कवर करता है, जिनमें समझौते की संभावना अधिक होती है। इनमें परिवार वाद, क्लेम वाद, घरेलू हिंसा से संबंधित मामले, चेक बाउंस मामले, उपभोक्ता विवाद, सुलहनीय आपराधिक मुकदमे, बंटवारा वाद, मकान मालिक एवं किरायेदार विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले आदि शामिल हैं। प्रधान न्यायाधीश ने बताया कि फरवरी 2026 माह के दौरान ऐसे मामलों की पहचान कर पक्षकारों को सूचना दी जाएगी तथा संबंधित मामलों को मध्यस्थों को सौंपा जाएगा, जहाँ मध्यस्थ अधिवक्ता पक्षकारों के बीच संवाद स्थापित कर आपसी सहमति से मामलों के निपटारे का प्रयास करेंगे।
बैठक में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, षष्ठ, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, श्री अरुण कुमार सिन्हा, पी. चौरसिया, श्री अरुण कुमार सिंह, श्री विजय कृष्ण, श्री मनोज कुमार, श्री भारत भूषण सिन्हा, श्री दिनेश प्रसाद, श्रीमती निशा गुप्ता, एस. एम. रज़ा उस्मानी, डॉ. संजय कुमार मिश्रा, श्री रवि शंकर आदि न्यायिक पदाधिकारियों एवं मध्यस्थों ने भाग लिया।
भईया जी की रिपोर्ट