नवादा : जिले में यातायात को सुगम बनाने की दिशा में प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। वारिसलीगंज और नवादा रेलवे स्टेशनों के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 33/B1 पर प्रस्तावित रेल ओवर ब्रिज (ROB) के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है। इस परियोजना के लिए कुल 1.50116 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना तय हुआ है, जिससे भविष्य में शहर की यातायात व्यवस्था में व्यापक सुधार की उम्मीद है।
अधिग्रहण प्रक्रिया और कानूनी अधिसूचना
भूमि अधिग्रहण की इस प्रक्रिया के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है। इसके आधार पर नवादा समाहर्त्ता द्वारा RFCTLARR अधिनियम की धारा 11(1) के तहत नवादा अंचल के मौजा मिर्जापुर स्थित भूखंडों के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही जमीन के हस्तांतरण और उपयोग को लेकर कड़े नियम लागू हो गए हैं।
भूमि हस्तांतरण पर रोक और नियमों का पालन
अधिनियम की धारा 11(4) के अनुसार, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के बाद निर्दिष्ट भूमि का कोई भी क्रय-विक्रय या हस्तांतरण जिला समाहर्त्ता की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार का नया भार या कानूनी उलझन उत्पन्न करने पर रोक लगा दी गई है। यह कदम परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
भईया जी की रिपोर्ट