नवादा :-तीन वर्ष के बच्चे को जहर देकर हत्या किये जाने के आरोप में एक महिला को आजीवन का कारावास तथा 5 हजार रूप्ये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश रश्मि कुमारी ने शनिवार को यह सजा वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के धनकौल निवासी सीता देवी को सुनायी है।
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी नवनीत कुमार व शकील अहमद ने अदालत में अभियोजन पक्ष रखा। घटना 8 फरवरी 24 की बताई जाती है। मामला वारिसलीगंज थाना कांड संख्या 67/24 से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार आपसी विवाद के कारण विकास कुमार के 3 वर्षीय पुत्र अनमोल कुमार को उसकी चचेरी दादी साता देवी ने जहर पिला कर हत्या कर दी। घटना के बाबत मृतक बालक के पिता विकास कुमार ने थाना में कांड दर्ज करवाया।
अदालत में गवाहों के द्वारा दिये गये ब्यान एवं पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने सीता देवी को भादंसं की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं धारा 328 के तहत 5 वर्ष का कारावास की सजा सयुनाई। दोनों सजा एक साथ चलने का आदेश जारी किया। अदालत ने मृतक के पिता को 50 हजार रूपये भुगतान किये जाने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को किया है।
भईया जी की रिपोर्ट