नवादा : रैयतों को भूमि सर्वे में आ रही परेशानी काे कम करने के लिए विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अन्तर्गत भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार द्वारा रैयतों के लिए कुछ जरूरी निर्देश जारी किया गया है।
जानिए क्या जारी हुआ है निर्देश
(क) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अन्तर्गत रैयतों के लिए निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है :-
(1) स्वघोषणा का प्रपत्र-02 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या भू-अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाईट dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड करें।
(2) खतियानी रैयत/जमाबन्दी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र-03 (i) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड करें।
(3) राजस्व रसीद की छायाप्रति स्वघोषणा के साथ संलग्न करें।
(4) यदि क्रय/बदलैन/दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छायाप्रति।
(5) यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छायाप्रति।
(6) बन्दोवस्त भूमि/भू-दान प्रमाण पत्र/वासगीत पर्चा की छायाप्रति।
(7) जमाबंदी रैयत जीवित हैं तो केवल स्वघोषणा (प्रपत्र-02) देंगे, वंशावली नहीं।
(ख) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अन्तर्गत रैयतों के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक नहीं है :-
(1) प्रपत्र-03 (i) में वंशावली पर कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है।
(2) प्रपत्र-03 (i) में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित कराना आवश्यक नहीं है।
(3) खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है।
(4) किस्तवार प्रक्रम में अपने भू-खण्ड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी।
(5) राजस्व रसीद की अद्यतन/ऑनलाईन प्रति आवश्यक नहीं है।
नोट :- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/LRC पर उपलब्ध लिंक “नागरिक सेवाएं’’ पर क्लिक करें तथा इन सेवाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया की जानकारी हेतु ’’नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी’’ लिंक पर क्लिक करें।