अरवल – बिगहा थाना वंशी जिला अरवल निवासी को अर्थदण्ड की सजा सुनाया।अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि धरनई निवासी लडकी ने कुर्था थाना काण्ड सं 14/21 मे आरोप लगायी थी कि उसके साथ दिनांक 2/21 को अभियुक्त सोनु कुमार एवं दो अन्य अभियुक्त ने कुर्था से आने के क्रम मे पंचतिरथ पुल के पास छेडछाड किया।
न्यायालय ने सुनवाई पश्चात अभियुक्त सुरेंद्र यादव एवं अजीत यादव को धारा 323,341 एवं 354 भादवी के तहत दोषी पाया तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई पश्चात की धारा 323 मे एक हजार, धारा 341 मे पाॅच सौ एवं धारा 354 में दस हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा अभियुक्तगण को सुनाया तथा एक साल तक इस तरह की घटना मे शामिल नही रहने का निर्णय दिया।
देवेन्द्र कुमार की रिपोर्ट