पटना : मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ वारंट जारी किया है। वृषिण पटेल पर नाबालिग लड़की के साथ रेप करने और दो साल तक लगातार यौन शोषण करने का आरोप है। नाबालिग लड़की ने पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद कोर्ट ने तथ्यों और गवाहों की सुनने के बाद उन्हें पिछले 12 जून को हाजिर होने को कहा गया था, लेकिन वृषिण पटेल नहीं पहुंचे। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था।
मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट से 24 जून को वृषिण पटेल के खिलाफ वारंट निर्गत किया था इसके बाद भी आरोपी पूर्व मंत्री 6 जुलाई को कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुए। लिहाजा अब कोर्ट द्वारा दूसरा जमानती वारंट जारी करते हुए 31 अगस्त को हाजिर होने का आदेश दिया है। पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के पीपी अजय कुमार का कहना है कि मंत्री वृषण पटेल के खिलाफ 376 और पॉक्सो 6 का मामला चल रहा है। दोषी पाए जाने के बाद 20 साल की सजा हो सकती है।
वहीँ, पीड़िता के वकील ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि अगर वे 31 अगस्त को हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैरजमानतीय वारंट जारी किया जायेगा।
पीड़िता की वकील ऋचा स्मृति ने बताया कि वृषिण पटेल ने दो साल तक मुजफ्फरपुर की एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। बाद में पीड़िता के हाथ वह वीडियो फुटेज लग गया। जिसके बाद एफआईआर दर्ज करने गयी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। जिसके बाद 2023 में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो अदालत में नाबालिग लड़की के पीड़ा को सुना। लड़की की शिकायत पर विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की।