दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को फैमिली वैकेशन के लिए दुबई जाने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने तेजस्वी यादव के अदालत में सरेंडर किये गए पासपोर्ट को भी रिलीज कर दिया। तेजस्वी सीबीआई के एक मामले में आरोपी हैं और उनके विदेश जाने पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है। तेजस्वी यादव ने 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक अपने परिवार के साथ दुबई में छुट्टियां मनाने की अनुमति मांगी थी।
अदालत में सरेंडर पासपोर्ट रिलीज
इसके साथ ही न्यायालय ने तेजस्वी यादव को 25 लाख की एफडीआर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अगर अभियुक्त उसे मिली सुविधा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो एफडीआर की राशि भारत सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी। अदालत ने तेजस्वी को यह भी निर्देश दिया कि वह अपनी यात्रा के बारे में अदालत को सूचित करें, जिसमें दुबई में उनके ठहरने का विवरण और विदेश यात्रा से पहले दुबई में उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नंबर को रिकॉर्ड में शामिल करना होगा। उन्हें एक मोबाइल नंबर भी देना होगा जिस पर इस अवधि के दौरान उनसे संपर्क किया जा सके।
इसके अलावा तेजस्वी यादव को भारत वापस लौटने के 48 घंटों के अंदर अपनी वापसी के बारे में कोर्ट को बताना होगा और फिर अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा कि वो विदेश में अपनी यात्रा समय को बढ़ाने की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं।