ट्रांसफर पॉलिसी पर कोर्ट की रोक और इसके बाद इस नीति को बिहार सरकार द्वारा स्थगित किये जाने से निराश शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने फिर मुस्कुराने का मौका दिया है। बिहार सरकार ने अब सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए नए नियम बनाए हैं। इसके तहत अब कुछ खास परेशानियों वाले शिक्षकों को ट्रांसफर का मौका मिलेगा।अपने आदेश में नीतीश सरकार ने कहा है कि ट्रांसफर चाहने वाले कुछ खास परेशानी वाले इच्छुक शिक्षक 1 से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षा पोर्टल पर इस बारे में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ये है शिक्षकों को राहत देने वाला सरकार का नया ऑर्डर
दरअसल पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी पर स्टे के बाद अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए नीति में बदलाव किया गया है। पहले जो ट्रांसफर नीति लागू थी उसे रद्द कर उसके तहत आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों के आवेदन भी रद्द कर दिए गए। आज गुरुवार को बिहार सरकार ने नया आदेश निकालते हुए कहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण/पदस्थापन नीति को राज्य सरकार द्वारा रद्द करने संबंधी निर्णय के आलोक में शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर संप्रति विचार नहीं किया जाएगा। पूर्व से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन स्थानांतरण/ पदस्थापन हेतु सभी समर्पित आवेदन रद्द समझे जाएंगे।
1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन
प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के हवाले से जारी आदेश में लिखा है कि विभिन्न श्रोतों से ये अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित हैं। और इस कारण वे अपने स्थानांतरण के इच्छुक हैं। ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपना ट्रांसफर चाह रहे हैं वे ई शिक्षाकोष पोर्टल पर अपना अभ्यावेदन नए सिरे से एक दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच ऑनलाइन दे सकते हैं। सरकार के इस आदेश के बाद उन शिक्षकों को राहत मिलेगी जो हाईकोर्ट के ट्रांसफर रोके जाने वाले आदेश से परेशान थे। कई शिक्षकों के साथ ऐसी समस्या है जिससे वे गृह जिले या नजदीकी जिले में पोस्टिंग चाहते हैं। उनके लिए ताजा आदेश राहत देने वाला है।