बिहार के शिक्षकों का तबादला ऐच्छिक या गृह जिले में जल्द शुरू होने वाला है। तबादले की नई नीति का सारा मसौदा तैयार है और बस कल 16 जुलाई को इसे लेकर बनी कमिटी की बैठक के बाद इसे फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा। सूत्रों से खबर मिली है कि नई ट्रांसफर नीति के तहत आगामी 1 अगस्त से शिक्षक अपने तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग शिक्षकों से एक अगस्त से ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगेगा। नई ट्रांसफर पॉलिसी से उन शिक्षकों को लाभ होने की उम्मीद है जो अपने गृह जिले में पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं।
1 अगस्त से ट्रांसफर के लिए कर सकेंगे आवेदन
जानकारी के मुताबिक शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी पर बनी कमेटी की दूसरी बैठक कल मंगलवार 16 जुलाई को होने जा रही है। कमेटी को हर हाल में 20 जुलाई तक रिपोर्ट तैयार कर लेनी है। इसमें ट्रांसफर पॉलिसी, अनुकंपा से संबंधित बहाली, छुट्टी कैलेंडर और बिहार शिक्षक कैडर को लेकर भी नीति बनाई जा रही है। कमेटी अपनी रिपोर्ट बिहार विधानसभा के मानसून सत्र खत्म होते ही शिक्षा विभाग के मंत्री को सौंपेगी। 27 जुलाई तक अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के पास कमेटी की रिपोर्ट चली जाएगी। इसके बाद जो शिक्षक तबादला चाहते हैं, वह एक अगस्त से शिक्षा विभाग के पोर्टल ई-शिक्षा कोष में आवेदन करना शुरू कर देंगे।
छात्र-शिक्षक अनुपात का रखा जाएगा ध्यान
नई ट्रांसफर पॉलिसी में शिक्षक—छात्र अनुपात का विशेष ख्याल रखा जाएगा। जिन जगहों पर छात्रों के अनुपात में शिक्षक अधिक हैं, वहां से शिक्षक उन विद्यालयों में भेजे जाएंगे जहां शिक्षकों का अनुपात छात्रों की तुलना में कम है। ट्रांसफर में महिला, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। नई पॉलिसी का लाभ सभी तरह के शिक्षकों पर लागू होगा।