बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चले विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अब मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। आप इसे अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने मतदाना सूची का प्रारूप प्रकाशित करते हुए कहा है कि इसमें अगर किसी वोटर का नाम छूट गया है या मृत वोटर का नाम जुड़ गया है तो दावा/आपत्ति के जरिए उसे सुधारने का समय दिया गया है। दावा/आपत्ति के लिए कल शनिवार 2 अगस्त से कैंप लगेगा। आप खुद ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना या अपनों का नाम सर्च कर सकते हैं और अगर यह नहीं मिले तो अपने आसपास लग रहे
कैम्प में जाकर दावा/आपत्ति कर सकते हैं।
इस तरह कर सकते हैं दावा/आपत्ति
मतदाता प्रारूप में आपका नाम है या नहीं, यह देखने के लिए आप वेब ब्राउज़र में यह कॉपी पेस्ट करें—https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04। चुनाव आयोग के अनुसार अगर कल वोटर लिस्ट प्रारूप में आपका या आपके अपनों का नाम नहीं दिखता है तो आप अपने आसपास प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय या शहरी निकाय कार्यालय का पता लगाकर रख सकते हैं। यहीं दो अगस्त से निर्वाचन आयोग का कैम्प लगेगा। यह कैम्प सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ऑपरेशनल रहेंगे। दो अगस्त से एक सितंबर तक यह कैम्प बगैर किसी छुट्टी के चलेंगे, मतलब रविवार को भी खुलेंगे और किसी पर्व-त्योहार के नाम पर भी बंद नहीं होंगे। जिनका वोटर लिस्ट में नाम गायब दिखे, वह यहां दावा या आपत्ति कर सकते हैं। जिले में कहीं के वोटर किसी भी ऐसे कैम्प में दावा या आपत्ति कर सकते हैं। इसके अलावा, जो अबतक वोटर नहीं बने थे या जो अब बालिग हो रहे हैं, वह मतदाता सूची में शामिल होने के लिए फॉर्म छह भी यहीं आकर भर सकते हैं।
यह जानकारी देते हुए चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि बिहार के प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। यह सूची SIR आदेश के पैरा 7(4) (पृष्ठ 3) के अनुसार प्रकाशित की जा रही है। मतदाता सूची ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी 38 जिलों में संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को प्रारूप मतदाता सूची की डिजिटल और भौतिक प्रतियां प्रदान की जाएंगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO), बिहार तथा राज्य के सभी 243 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) किसी भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से एक सितंबर 2025 तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित करेंगे। इस दौरान कोई भी पात्र मतदाता जो सूची में शामिल नहीं हो सका हो, अपना नाम जोड़ने, किसी अयोग्य नाम को हटाने या किसी प्रविष्टि में सुधार हेतु आवेदन कर सकता है।