बिहार में धड़ाधड़ गिरते पुलों को लेकर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार, NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय को नोटिस जारी कर उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है। बिहार में बीते दो साल के भीतर 12 पुलों के गिरने का हवाला देते हुए स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक वकील व्रजेश सिंह ने याचिका दायर की है।
गिरते पुलों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बात सोमवार को इस याचिका पर सुनावई की। इसमें मांग की गई है कि राज्य में पहले से मौजूद सभी छोटे–बड़े पुलों और निर्माणाधीन पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के लिए अदालत संबंधित पक्षों को निर्देश दे। इसके तहत राज्य में पहले से मौजूद और निर्माणधीन पुलों की रियल टाइम निगरानी करने के लिए एक स्थाई नीति भी तैयार की जाए। याचिका में सीवान, मधुबनी, किशनगंज और अररिया में पुल गिरने की घटनाओं का जिक्र किया गया है।