पटना के गांधी मैदान में 2013 में तब के भाजपा के पीएम फेस रहे नरेंद्र मोदी की सभा में सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले सभी चार दोषियों को आज पटना हाईकोर्ट ने सजा में थोड़ी राहत दे दी। हाईकोर्ट ने इन सभी को निचली अदालत से मिली फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। आज बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मामले के चार दोषियों की फांसी की सजा को 30 साल कैद में बदल दिया।
2013 में हुंकार रैली के दौरान हुए थे धमाके
इसी मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा पाए दो लोगों की सजा को बरकरार रखा है। सीरियल ब्लास्ट के इस मामले में 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान पटना में नरेंद्र मोदी हुंकार रैली में एक जनसभा को संबोधित करने आए थे। उनकी रैली के दौरान ही सभास्थल पर एक—एक कर धमाके किए गए थे। धमाकों में छह लोगों की मौत हो गई और 89 लोग घायल हो गए थे। आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब कोर्ट ने दोषी इम्तियाज आलम, हैदर अली, नुमान अंसारी और मोजिबुल्ला अंसारी की फांसी की सजा में बदलाव कर दिया।