पटना : बिहार सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांग आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए, अब डोमिसाइल (स्थानीय निवासी) नीति को लागू कर दिया है। इसके बाद दिव्यांग कोटे का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को ही मिल सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इसको लेकर शुक्रवार को आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाला आरक्षण अब केवल बिहार के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ही मान्य होगा। बता दें कि अधिनियम के तहत दिव्यांगजन को सरकारी नौकरियों में 4% क्षैतिज आरक्षण, उच्च शिक्षा संस्थानों में 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। अब तक इस आरक्षण का लाभ दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मिल रहा था, जिससे बिहार के दिव्यांग उम्मीदवारों को उचित अवसर नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब राज्य सरकार ने इसको समाप्त करने के लिए बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का निर्णय लिया।