पटना के जिलाधिकारी ने राजधानी में चल रहे 138 कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। ये कोचिंग संस्थान पंजीकरण के लिए अयोग्य पाये गये हैं। इन सभी संस्थानों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था। जांच के बाद इन सभी को निबंधन के लिए अयोग्य पाया गया है। इसके साथ ही इन 138 संस्थानों की सूची संबंधित अधिकारियों को भेज दी गयी है और उनसे यह सुनिश्चत करने को कहा गया है कि ये संस्थान अब संचालित न किये जाएं।
दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद से पटना में जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानो को पंजीकरण कराने को कहा था। इसके बाद पटना के 508 कोचिंग संस्थानों की जांच की गई। बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार कोचिंग संचालन के लिए तीन मानकों पर ध्यान देना अनिवार्य है।
पटना में रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 923 आवेदन आये थे जिनमें 413 का निबंधन हो चुका है। शेष 523 संस्थानों की जांच चल रही है जिसमें 138 का आवेदन रद किया गया है। शेष बचे आवेदनों पर भी कार्रवाई जारी है। मानकों का उल्लंघन कर या बिना वैध निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किये अब कोई भी कोचिंग संस्थान न तो स्थापित किया जायेगा और न चलाया जाएगा।