अब भारत का कोई भी नागरिक अपने पूरे जीवन में केवल 9 सिम ही ले सकता है। अगर इससे ज्यादा सिम कार्ड किसी भी व्यक्ति ने लिया तो उसे 2 लाख का जुर्माना और अगर गलत तरीके से या गलत मंशा से सिम लिया तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने टेलीकॉम लॉ को लागू कर दिया है। सरकार ने नया ‘टेलीकम्युनिकेशन एक्ट’ पिछले साल दिसंबर में ही संसद से पास कराया था जिसे अब लागू किया गया है।
मैसेज इंटरसेप्ट और नेटवर्क भी हो जाएगा सस्पेंड
इसके तहत अब कोई भी नागरिक अपनी जिंदगी में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। इससे ज्यादा सिम खरीदने पर 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। वहीं फर्जी तरीके यानी किसी दूसरे की आईडी पर सिम लेने पर 3 साल की जेल होगी। नए टेलीकॉम लॉ में सरकार जरूरत पड़ने पर नेटवर्क सस्पेंड कर सकेगी और आपके मैसेजेस को इंटरसेप्ट भी कर सकेगी।
नए टेलिकॉम कानून को देश में किया गया लागू
सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह कानून आम लोगों के सशक्तीकरण के लिए एक ताकतवर हथियार है। इसका दुरूपयोग कर आम लोगों के हित को नुक्सान भी पहुंचाया जा सकता है। इसे देखते हुए नए कानून में आम उपभोक्ताओं को हर तरह के स्पैम और दुर्भावनापूर्ण संचार से बचाने के लिए भी उपाय किये गए हैं। यह कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा। साथ ही ये TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा।