पटना : सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा मामले में अपनी सुनवाई पूरी करते हुए फैसला भी सुना दिया। फैसले के मुताबिक नहीं होगा दोबारा नहीं कराई जायेगी नीट की परीक्षा। फैसला सुनाते हुए सीजीआई ने कहा कि जिन लोगों ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी का फायदा उठाया है, उनकी बेदाग कैंडिडेट से अलग कर पहचान कर पाना संभव है। आगे चलकर गड़बड़ी पाई जाती है, तो भी उसका एडमिशन रद्द किया जा सकता है।
दरअसल,’ आज नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई व्यक्तिगत मामला है, जो इन मामलों से जिसका निपटारा इस NEET Judgement में नहीं हुआ है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। वे कानून के तहत अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।’ बता दें कि नीट यूजी परीक्षा 571 शहरों के 4750 केंद्रों के अलावा 14 विदेशी शहरों में आयोजित की गई थी।