नवादा : जिले के कादिरगंज थाना पुलिस की तानाशाही देखने को मिली है। पुलिसकर्मी बिना वर्दी के खड़े होकर गाड़ी का चालान काट रहे थे। स्थानीय लोगों का सवाल है चालान काट रहा शख्स पुलिस है या फिर थाना का कोई दलाल, जिसके हाथ में ऑनलाइन मशीन थमा दिया गया है। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति के द्वारा चेहरे देखकर लोगों का चालान काटा जा रहा है। जिससे लोगों ने आक्रोश है। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर जारी किया है। लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर बिना वर्दी वाले व्यक्ति को चालान काटने का अधिकार कैसे मिला? क्या वह पुलिसकर्मी है या फिर थाने का कोई दलाल ? लोगों का कहना है कि यह व्यक्ति चेहरा देखकर लोगों का चालान काट रहा है, जिससे लोगों में काफी रोष है।
बताया जा रहा है कि बिना वर्दी के पुलिसकर्मी सड़क पर उतरकर आम लोगों का चालान काट रहा है। जिन वाहनों के पास दस्तावेज नहीं हैं उनकी जांच नहीं की जा रही है। पुलिसकर्मी आम पब्लिक को तंग कर रही है। वीडियो वायरल होने के बाद कादिरगंज पुलिस की पोल खुल गई है। वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक बता रहा है कि, वह हेलमेट पहना हुआ था इसके बाद भी उसकी गाड़ी को रुकवा कर चालान काटा गया। पुलिसकर्मी लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है।
बुजुर्ग व्यक्ति ने वीडियो बनाकर इन पुलिस वालों के खिलाफ पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाया है। वहीं रोड पर बिना वर्दी की उतरने से पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। बिना वर्दी का आम पब्लिक बनकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए चालान काटा जा रहा है। लेकिन इन लोगों की इतनी गंदी आदत है कि चलती गाड़ी में अचानक गाड़ी की चाबी छीन लेंगे और फिर पीछे से गट्टा धर लेते हैं।
बता दें कि मोटर व्हीकल्स एक्ट के मुताबिक बिना आपकी इजाज़त पुलिस वाला आपकी गाड़ी की चाबी आपसे नहीं ले सकता। चाहे वो किसी भी रैंक का हो। एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपसे केवल आपका ड्राइविंग लाइसेंस देखने के लिए मांग सकता है। इसके लिए आपको अपना लाइसेंस उन्हें देने की भी बिल्कुल जरुरत नहीं है। लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त आपको रोकता है तो उसके मांगे जाने पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेपर, इंश्योरेंस और प्रदूषण सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। हालाँकि गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट चेक करने का अधिकार सिर्फ आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) के पास है।
भईया जी की रिपोर्ट