नवादा : दहेज हत्या के आरोप में पति को 10 वर्ष तथा ससुर को 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनवाई गई। सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक विशाल ने सजा सुनायी। सजा पाने वालों में गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कोरिऔना गांव निवासी विशाल रविदास एवं राम बालक रविदास शामिल है।
बता दें कि विशाल रविदास के पिता रामबालक दास हैं। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नगर के पोस्टमार्टम रोड निवासी लालकेश्वर रविदास की पुत्री आरती कुमारी की शादी गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कोरिऔना गांव निवासी विशाल रविदास के साथ हुई थी। दहेज में 50 हजार रूपये व एक बाइक की मांग को पूरा नहीं किये जाने पर ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर शव को जला दिया था।
पुत्री की मौत की जानकारी होने पर पिता ने गोविंदपुर थाना में कांड संख्या-135/20 दर्ज कराया। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी जलेन्द्र कुमार ने पुलिस द्वारा चिन्हित गवाहों का बयान अदालत में दर्ज कराया। गवाहों के द्वारा अदालत में दर्ज कराये गये बयान एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने पिता एवं पुत्र दोनों को भादवि की धारा 304 बी में दोषी करार देते हुए पिता रामबालक रविदास को 7 वर्ष तथा पुत्र विशाल रविदास को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा भादवि की धारा 323 के तहत पिता एवं पुत्र को एक-एक वर्ष का कारावास तथा एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
भईया जी की रिपोर्ट