नवादा : जिले के मुफस्सिल थाना के थानाध्यक्ष पर कोर्ट द्वारा 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, आशीष रंजन ने मुफस्सिल थानाध्याक्ष विजय कुमार पर जुर्माना लगाते हुए राशि सरकारी खजाना में जमा किये जाने का भी आदेश दिया है। 28 अक्टूबर की तिथि में जारी आदेश के अनुपालन की जिम्मेवारी आरक्षी अधीक्षक को सौंपी गई है। साथ ही आदेश की प्रति कोषागार पदाधिकारी को भी भेजा गया है।
प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा निर्गत पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि अदालत ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या-08/1992 का अंतिम प्रपत्र की मांग 22 अगस्त 24 को किया था। उसके आलोक में थानाध्यक्ष ने अदालत को अवगत कराया कि अंतिम प्रपत्र 25 मई 92 को जमा किया जा चुका है। तब न्यायिक दंडाधिकारी ने आदलत में जमा किये अंतिम प्रपत्र की प्राप्ति की छाया प्रति समर्पित करने का आदेश दिया था।
किन्तु थानाध्यक्ष ने अंतिम प्रपत्र प्राप्ति से सम्बंधित कोई भी कागजात अदालत को समर्पित नही किया। तब प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने थानाध्यक्ष को अदालत में उपस्थित हो कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। लेकिन थानाध्यक्ष अदालत में उपस्थित नही हुए।
थानाध्यक्ष की कार्यशैली को अदालत ने गम्भीरता से लिया तथा थानाध्यक्ष पर अदालत के कार्य में बाधा डालने एवं वाद के निपटारा में अपने कर्तव्य का निर्वाह सही रूप से नही करने का आरोप लगाते हुए 2 हजार रूपये का आर्थिक दंड लगाया है। बता दें कि विजय कुमार फिलवक्त मुफस्सिल के थानाध्यक्ष नहीं हैं। कृष्णानगर महादलित टोला में आगजनी की घटना के बाद एसपी ने उन्हें वहां से हटा दिया था। अर्थदंड के शिकार हुए विजय कुमार इससे कैसे उबरते हैं, वक्त बताएगा।
भईया जी की रिपोर्ट