नवादा : जिले के अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र के बुधुआ पैक्स अध्यक्ष का चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया है। न्यायालय संयुक्त निबंधक सस मगध प्रमंडल गया जी ने निर्वाचन प्राधिकार, पटना समेत सभी संबंधित को सूचना उपलब्ध करायी है। निर्वाचन विवाद वाद संख्या 12/ 25 की सुनवाई करते हुए उक्त निर्णय लिया गया है। वादी बुधुआ गांव के द्वारिका यादव ने वाद दायर कर निर्वाचन को चुनौती दी थी।
दोनों पक्षों के साथ प्रखंड निर्वाचन अधिकारी समेत संबंधित को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। सभी ने अपना पक्ष रखा। वादी के अधिवक्ता का आरोप था कि जिस किसी के विरुद्ध न्यायालय में वाद लम्बित हो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। निर्वाचित अध्यक्ष रामस्वरूप यादव के विरुद्ध पैक्स के तहत संचालित जनवितरण प्रणाली की दुकान की खाद्यान्न कालाबाजारी के आरोप में धोखाधड़ी व आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 इसी के तहत सीजेएम ने संज्ञान लिया है।
उक्त तथ्य को अध्यक्ष ने छिपाकर नामांकन दाखिल किया जो पूर्णतया अनुचित है। दोनों पक्षों के सुनने के बाद निबंधक ने चुनाव को अवैध घोषित करते हुए अध्यक्ष का पद रिक्त घोषित कर दिया। बता दें इसके पूर्व वकसंडा पंचायत मुखिया विनोद कुमार को वित्तीय अनियमितता का दोषी करार देते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने पदमुक्त कर उपमुखिया सुलेखा देवी को पदभार ग्रहण करा चुका है।
भईया जी की रिपोर्ट