नवादा : हत्या के आरोप में एक को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई। द्वितीय अपर न्यायाधीश उपेन्द्र कुमार ने गया जिला अंतर्गत फतेहपुर नौडीहा निवासी कुंचन कुमार उर्फ कुंदन कुमार को यह सजा सुनाया। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी नवनीत कुमार ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखा।
मेसकौर थाना क्षेत्र के तेतरिया गॉव निवासी ललिता देवी के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार 19 सितम्बर 23 की सुबह सूचिका का 19 वर्षीय पुत्र गौतम कुमार अपने नानीघर में था तभी गौतम कुमार के दोस्त अभियुक्त कुदन कुमार उसे बुलाकर मोटर साईकिल से ले गया। 28 सितम्बर 23 को उक्त गौतम कुमार का शव तेतरिया गॉव के गणेश महतो के कुऑ में मिला। दोस्त पर ही अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया गया था।
गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान के आधार पर न्यायाधीश ने कुदन कुमार को हत्या का दोषी करार देते हुए भादंवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने धारा 364 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साक्ष्य छुपाने के आरोप में 7 वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलने का आदेश जारी किया। अर्थदंड की राशि मृतक की माता को दिये जाने का आदेश दिया।
भईया जी की रिपोर्ट