नवादा : जिलाधिकारी रवि प्रकाश के आदेशानुसार जिले के महादलित टोलों में कुपोषण की रोकथाम तथा बीपीएल परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु व्यापक जनजागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शम्भू शरण पांडेय द्वारा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया गया।
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि यह विशेष प्रचार वाहन जिले के 14 प्रखंडों के 96 चयनित स्थलों पर पहुँचकर पपेट शो (पुतली नाटक), ऑडियो संदेश एवं संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को जागरूक करेगा। अभियान का उद्देश्य कुपोषण के कारणों, उसके दुष्प्रभावों तथा उससे बचाव के उपायों की जानकारी जन-जन तक पहुँचाना है, साथ ही बीपीएल परिवारों के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है।
उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी जाएगी —
* गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए संतुलित आहार एवं नियमित स्वास्थ्य जांच का महत्व।
* शिशुओं एवं बच्चों के लिए टीकाकरण, स्तनपान एवं पूरक आहार की आवश्यकता।
* आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध पोषण सेवाएँ।
* स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल एवं स्वास्थ्यकर जीवनशैली का कुपोषण रोकने में योगदान।
इसके साथ ही सीनियर डिप्टी कलेक्टर-सह-प्रभारी जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी-सह-प्रभारी सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग अमरनाथ कुमार ने बताया कि बीपीएल परिवारों हेतु संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी-:
1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
उद्देश्य : समाज के गरीब परिवार के वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना।
लाभुक वर्ग :- बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्तियों को ₹1100 प्रतिमाह पेंशन।
आवश्यक दस्तावेज : आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, बीपीएल सूची, फोटो।
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
उद्देश्य :- गरीब परिवार की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करना।
लाभुक वर्ग :- बीपीएल परिवार की 40 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की विधवा महिलाओं को ₹1100 प्रतिमाह पेंशन।
आवश्यक दस्तावेज :- आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची, फोटो।
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तजन पेंशन योजना
उद्देश्य :- समाज के गरीब परिवार के निशक्तजनों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना।
लाभुक वर्ग :- बीपीएल परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ₹1100 प्रतिमाह पेंशन।
आवश्यक दस्तावेज :- आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/UDID कार्ड, बीपीएल सूची, फोटो।
4. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
उद्देश्य : -बीपीएल परिवार के मुख्य अर्जनकर्ता की मृत्यु पर उनके आश्रित परिवार को सहायता प्रदान करना।
लाभुक वर्ग :- 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के मृतक मुख्य अर्जनकर्ता के आश्रित परिवार को एकमुश्त ₹20,000 की आर्थिक सहायता।
आवश्यक दस्तावेज : -बीपीएल सूची, आधार कार्ड (मृतक/आश्रित), मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता, वोटर कार्ड (मृतक/आश्रित)।
5. कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना
उद्देश्य :- बीपीएल परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनकी अन्त्येष्टि हेतु सहायता प्रदान करना।
लाभुक वर्ग : -मृतक व्यक्ति के परिजन को अंतिम संस्कार हेतु एकमुश्त ₹3,000 की सहायता राशि।
आवश्यक दस्तावेज : -आधार कार्ड (मृतक/आश्रित), मृत्यु प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड (मृतक/आश्रित), बैंक खाता (आश्रित), बीपीएल सूची।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों तक पोषण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं की समुचित एवं प्रभावी जानकारी पहुँचाना है। मौके पर जिला कल्याण पदाधिकारी प्रकाश प्रिय रंजन सहित अन्य पदाधिकारी एवं जिला जनसम्पर्क कार्यालय के हेमंत कुमार, कमलेश कुमार, रजनी कुमारी, सत्यम कुमार आदि उपस्थित थे।
भईया जी की रिपोर्ट