– सरकार ने अहिंसक भावनाओं को दिया आत्मिक सम्मान:- दीपक जैन
नवादा : बिहार राज्य में खुले स्थान के साथ ही स्कूलों व धार्मिक स्थलों के समीप मांस-मछली बेचने की प्रक्रिया प्रतिबंधित किये जाने संबंधी कानून का सख्ती से अनुपालन किये जाने संबंधी बिहार सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अहिंसक जैन धर्मावलंबियों ने स्वागत किया है।
बिहार प्रांतीय जैन युवा जागृति के अध्यक्ष-सह-भगवान महावीर प्रथम साधना स्थली के महामंत्री दीपक जैन ने कहा कि सड़क किनारे अथवा स्कूलों व धार्मिक स्थलों के समीप खुलेआम मांस-मछली की बिक्री से जैन धर्मावलंबियों के साथ ही अहिंसक लोगों की भावनाएं आहत होती थी। मांस बिक्रेताओं की इन हरकतों पर विराम लगाने को लेकर संगठन द्वारा पत्राचार व मीडिया के माध्यम से सरकार व प्रशासन का ध्यान निरंतर आकृष्ट किया जा रहा था। दीपक जैन ने कहा कि इस दिशा में समय-समय पर किये जाने वाले उनके प्रयासों ने आखिरकार रंग लाया।
उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में खुले में एवं धार्मिक स्थलों के समीप मांस-मछली की बिक्री को प्रतिबंधित किये जाने संबंधी जारी गाइडलाइन को सख्ती से अनुपालन किये जाने संबंधी सरकारी दिशा-निर्देश स्वागत योग्य है। उन्होंने जैन समाज सहित तमाम अहिंसक भावनाओं को आत्मिक सम्मान देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा व सम्राट चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया।
खुले में मांस-मछली की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर गाइडलाइन
सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अब केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही मांस-मछली की बिक्री कर सकेंगे। लाइसेंसधारियों को अपने दुकानों को पर्दे या काले शीशे से ढकना अनिवार्य होगा। सड़क किनारे या खुले में मांस लटकाकर बेचना गैरकानूनी होगा। स्कूलों या धार्मिक स्थलों के समीप मांस-मछली का प्रतिष्ठान खोलना वर्जित रहेगा।
दुकानदारों को मांस के अपशिष्ट (कचरा) को इकट्ठा कर उसे नगर निगम के कूड़ेदान तक पहुंचाने संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 5 हजार तक के जुर्माने के साथ ही दुकान बंद करवाने को लेकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार द्वारा यह निर्णय स्वास्थ्य, स्वच्छता व अहिंसक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
भईया जी की रिपोर्ट