-72 घंटों में खराब लाइट को चालू करने का आदेश
नवादा : जिला पंचायत राज पदाधिकारी, श्री नवीन कुमार पांडेय ने सभी क्रियान्वयन एजेंसियों, ब्रेडा प्रतिनिधि एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट की प्रगति एवं कार्य-स्थिति की विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आहूत की। बैठक में सभी क्रियान्वयन एजेंसियों को सख्त निर्देश दिया गया कि 72 घंटे के अंदर सभी अक्रियाशील सोलर स्ट्रीट लाइट को अनिवार्य रूप से क्रियाशील किया जाए, अन्यथा पेनाल्टी अधिरोपित करते हुए संबंधित एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। निर्देशित किया गया कि सभी अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट का स्थलीय निरीक्षण पंचायती राज विभाग के कर्मियों एवं पदाधिकारियों द्वारा एक सप्ताह के भीतर पूर्ण किया जाए।
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत जिले में सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि प्रथम फेज़ में Photonics Watertech Pvt. Ltd. एवं Sri Savitr Solar Pvt. Ltd. द्वारा लक्ष्य के अनुरूप क्रमशः 3680 एवं 3600 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण किया गया है। द्वितीय फेज़ में Photonics Watertech Pvt. Ltd. द्वारा लक्ष्य के अनुरूप 3000 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण किया गया है।
तृतीय फेज़ में Amit Pomeg-Tech India Pvt. Ltd. एवं Visual Technologies India Pvt. Ltd. द्वारा लक्ष्य/कार्यादेश के अनुरूप क्रमशः 4510 एवं 4470 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण किया गया है। चतुर्थ फेज़ में Visual Technologies India Pvt. Ltd. को कुल लक्ष्य 6670 सोलर स्ट्रीट लाइट के विरुद्ध अब तक मात्र 200 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया जाना अत्यंत खेदजनक पाया गया, जिसके संबंध में एजेंसी से स्पष्टीकरण पूछा गया तथा 15 मार्च 2026 तक शेष सभी 6470 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण करने का कड़ा निर्देश दिया गया।
अनुश्रवण एवं निरीक्षण के संदर्भ में निर्देशित किया गया कि सदर पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट का निरीक्षण संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (अतिरिक्त प्रभार वाले प्रखंड को छोड़कर) द्वारा किया जाएगा। शेष पंचायतों में अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट के निरीक्षण हेतु संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अपने प्रखंड में पदस्थापित पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक एवं लेखपाल सह आईटी सहायक के बीच पंचायतों का समानुपातिक आवंटन करते हुए 24 घंटे के भीतर आदेश निर्गत करेंगे। सभी संबंधित कर्मी निर्गत आदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए दैनिक प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।
साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 72 घंटे से अधिक समय तक अक्रियाशील रहने वाली सोलर स्ट्रीट लाइट के संदर्भ में संबंधित एजेंसी के मेंटेनेंस भुगतान में नियमानुसार कटौती की जाए। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं गुणवत्तापूर्ण रख-रखाव सुनिश्चित करने हेतु नियमित अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
भईया जी की रिपोर्ट