नवादा : जिले के रजौली अनुमंडल मुख्यालय में कुल 8 केंद्रों पर संचालित इंटरमीडिएट वार्षिक(सैद्धान्तिक) परीक्षा को कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुचारू ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से अनुमंडल दण्डाधिकारी, श्री स्वतंत्र कुमार सुमन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर 500 (पाँच सौ) गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह निषेधाज्ञा दिनांक 02 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक प्रतिदिन प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:30 बजे तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ पूर्णतः वर्जित रहेंगी—
1. परीक्षा केन्द्रों के आसपास 500 गज की परिधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, गड़ासा, बरछा, फलसा, चाकू, छूरा, विस्फोटक पदार्थ अथवा अग्नेयशास्त्र लेकर चलना।
2. परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर 500 गज की परिधि के अंतर्गत किसी सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर—अनावश्यक आवागमन,परीक्षा से संबंधित किसी भी कागज या सामग्री का वितरण अथवा प्रचार, ऐसे किसी भी कार्य में संलग्न होना जिससे परीक्षा संचालन या गोपनीयता प्रभावित होने की संभावना हो। (हालांकि यह प्रतिबंध परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के सद्भावपूर्ण कार्य-कलापों पर लागू नहीं होगा।)
3. 500 गज की परिधि में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का झगड़ा अथवा लोक शांति भंग करने के उद्देश्य से एकत्र होना।
4. परीक्षा केन्द्रों के निषेधाज्ञा दायरे में अथवा परीक्षार्थियों को सुनाई पड़ने वाली दूरी के भीतर किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग।
5. परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों द्वारा प्रवेश पत्र के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सामग्री जैसे किताब, नोटबुक, मोबाइल फोन, चिट आदि ले जाना।
6. परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ संचालन में किसी भी प्रकार का अवरोध या अशांति उत्पन्न करना।
शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित अग्नेयशास्त्र इस निषेधाज्ञा के दायरे से मुक्त रहेंगे।
भईया जी की रिपोर्ट