नवादा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के आलोक में 100 दिवसीय बाल विवाह उन्मूलन अभियान के अंतर्गत लाइब्रेरी हॉल, व्यवहार न्यायालय में जीविका दीदियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य “बाल विवाह मुक्त भारत” के लक्ष्य को साकार करना था।
प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुश्री शिल्पी सोनीराज ने की। कार्यक्रम का संचालन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में किया गया। शिक्षण सत्र में एल०ए०डी०सी०एस (Legal Aid Defense Counsel System) के अधिकारियों द्वारा जीविका दीदियों को बाल विवाह से संबंधित कानून, इसके दुष्परिणाम, रोकथाम के उपाय तथा जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाने की रणनीतियों की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा जीविका दीदियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा बाल विवाह की सूचना मिलने पर कानूनी प्रक्रिया एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित करने के विषय में विस्तार से बताया गया।
कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अतिरिक्त लीगल एड डिफेंस काउंसिल, एल०ए०डी०सी०एस के सदस्यगण एवं बड़ी संख्या में जीविका दीदियाँ उपस्थित रहीं। प्रशिक्षण के माध्यम से जीविका दीदियों को बाल विवाह रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया गया।