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बिहारी समाज

30 मार्च : नवादा की मुख्य खबरें

Swatva
Last updated: March 31, 2024 6:27 am
By Swatva 671 Views
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12 Min Read
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संसद- विधानसभा की तरह सूचना के अधिकार कार्यकर्ता को उपलब्ध करायें दस्तावेज:- एडीएम

नवादा : अपर समाहर्ता सह अपीलीय पदाधिकारी चन्द्रशेखर आजाद ने अधिकारियों की मंशा पर पानी फेर दिया है। ऐसे में सूचना के अधिकार के तहत मांगे गये दस्तावेज को गोपनीय कहकर देने से इंकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त आदेश उन्होंने अपील की सुनवाई करते हुए पारित किया है।

Contents
संसद- विधानसभा की तरह सूचना के अधिकार कार्यकर्ता को उपलब्ध करायें दस्तावेज:- एडीएमखाता खुलवाने जा रहा था बैंक, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंदा मौत185 लीटर महुआ शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार, दो बाइक जप्तलोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 17 प्रत्याशियों ने भरा था नामांकन पर्चा ,मात्र 08 नामांकन पाया गया वैधशो रुम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना नम्बर प्लेट की गाड़ियां निकली तो होगी कार्रवाई:-डीटीओ
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क्या है मामला:- जिले के बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चील ने नारदीगंज प्रखंड क्षेत्र के + 2 एसएनएस उ वि नारपुर पकरिया में नियुक्त किये गए पुस्तकालय अध्यक्ष सुजीत कुमार गुप्ता की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज की मांग जिला परिषद के जिला अभियंता से की थी। सूचना के अधिकार के तहत मांगे गये दस्तावेज को गोपनीय कहकर जनहित में देने से इंकार कर दिया था।

किया अपील:- उक्त मामले को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के यहां ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने ने भी वही पुराना राग अलापा। फिर मामला अपर समाहर्ता के न्यायालय पहुंचा।

पारित किया आदेश:- अपर समाहर्ता ने 26 मार्च 2024 को सुनवाई करते हुए कहा कि जब लोकसभा व विधानसभा द्वारा मांगे गये दस्तावेज को उपलब्ध कराया जा सकता हैं तब उसे गोपनीय कैसे कहा जा सकता है? ऐसे में यह गोपनीय कहकर आरटीआई कार्यकर्ता को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जाना न्याय के विरुद्ध है।

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उन्होंने एक सप्ताह के अंदर दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत करते हुए इसकी प्रति चर्चील को उपलब्ध करायी है। बता दें जिले में इस तरह के कइ मामले हैं जिसमें गोपनीय कहकर दस्तावेज उपलब्ध कराने से इंकार किया जा रहा है। अपर समाहर्ता के इस आदेश के बाद अधिकारियों की धड़कनें बढ़ गयी है।

खाता खुलवाने जा रहा था बैंक, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंदा मौत

नवादा : तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान खराट गांव के पंकज पासवान का 23 वर्षी पुत्र अमन भारती के रूप में की गई है। बताया जाता है कि मृतक अपनी मां का खाता खुलवाने बैंक जा रहा था। इसी दौरान मड़रा मोड़ के पास तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक में पीछे से धक्का मार दिया जिसमें युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में युवक को पकरीबरांवा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के क्रम मौत हो गई । बताया गया कि अमन घर का इकलौता पुत्र था। मौत ने पूरे परिवार में कोहराम मचा दिया।

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मृतक के मामा ने बताया कि अपनी मां का खाता खुलवाने के लिए बैंक जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार बालू लोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई. उन्होंने बताया कि इस रोड में पुलिस की मिलीभगत से अवैध रूप से बड़े पैमाने पर लोग बालू का उठाव करते हैं जिसके कारण इस तरह की घटना घटती है। घर के इकलौते पुत्र की मौत ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। मृतक श एक बहन और एक भाई है।

बेटे को इंजीनियर बनाने का था सपना

स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक काफी गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। जख्मी हालत में स्थानीय लोग ने मदद किया और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के क्रम में युवक ने दम तोड़ दिया । मृतक के पिता किसानी का काम करते हैं और अपने पुत्र को इंजीनियर बनाने की कोशिश कर रहे थे। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है।

185 लीटर महुआ शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार, दो बाइक जप्त

नवादा : जिले के उग्रवाद प्रभावित सिरदला- फतेहपुर मुख्य मार्ग पर मुरली चेकपोस्ट के पास पुलिस ने छापामारी कर 185 लीटर महुआ शराब के साथ धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। इस क्रम में शराब ढोने के उपयोग में लाये जा रहे दो बाइक को जप्त कर लिया। दूसरा आरोपी पुलिस को देखते ही शराब व बाइक छोड़ फरार होने में सफल रहा।

थानाध्यक्ष संजीत राम ने बताया कि गया जिला फतेहपुर की ओर से दो मोटरसाइकिल से भारी मात्रा में सिरदला की ओर शराब आने की गुप्त सूचना मिली। सूचना के आलोक में मुरली चेकपोस्ट के पास जाल बिछाया गया। मोटरसाइकिल पर नजर पड़ते ही घेराबंदी की गई। इस क्रम में एक मोटरसाइकिल चालक शराब व मोटरसाइकिल छोड़ फरार हो गया जबकि दूसरे को पुलिस ने धर दबोचा।

तलाशी के क्रम में दोनों बाइक पर लदे 185 लीटर शराब के साथ बाइक व धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार की पहचान गया जिला गुरपा थाना क्षेत्र के मोरवे गांव के पिंटू मांझी के रूप में की गयी है। इस बावत उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई आरंभ की है।

लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 17 प्रत्याशियों ने भरा था नामांकन पर्चा ,मात्र 08 नामांकन पाया गया वैध

नवादा : लोक सभा आम निर्वाचन-2024 को लेकर समाहरणालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा के समक्ष 28 मार्च 2024 तक कुल 17 उम्मीदवारों का नाम निर्देशन/नामांकण किया गया था। 30 मार्च 2024 को सभी नाम निर्देशन पत्रों की विधिवत संवीक्षा की गयी।

नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के उपरांत मात्र 08 नाम निर्देशन/नामांकण पत्र सही पाये गए। 09 नामांकन पत्र अवैध पाए गए हैं।

जिनक़े नामांकन सही पाये ग उनमें….  

(1) श्रवण कुमार- राष्ट्रीय जनता दल

(2) गौतम कुमार बब्लू-भागीदारी पार्टी (पी),

(3) गनौरी पंडित- पिपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)

(4) विवेक ठाकुर-भारतीय जनता पार्टी

(5) रंजीत कुमार-बहुजन समाज पार्टी

(6) आनन्द कुमार वर्मा- भारत जन जागरण दल

(7) विनोद यादव-स्वतंत्र

(8) गुंजन कुमार-स्वतंत्र।

अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 (मंगलवार) है, जिसके बाद पता चलेगा कि कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहेंगे।

शो रुम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना नम्बर प्लेट की गाड़ियां निकली तो होगी कार्रवाई:-डीटीओ

नवादा : राज्य में लगी आचार संहिता और कानून-व्यवस्था का पालन के मद्देनजर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर सख्ती बरतने का परिवहन सचिव ने निर्देश दिया है। जिलों के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दिया गया निर्देश। अपराधी भी बिना नम्बर की गाड़ियों का करते हैं उपयोग। बिना नंबर की गाड़ी शो रुम से निकलने पर संबंधित कंपनी के डीलर पर लगाया जायेगा जुर्माना। संबंधित डीलर का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी हो सकती है कार्रवाई।

वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने की जवाबदेही संबंधित कंपनी एवं डीलर की। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कार्रवाई के लिए सभी डीटीओ और एमवीआई को दिया निर्देश। बिना निबंधन और बिना एचएसआरपी लगाए वाहन शो रुम से निकालने पर संबंधित वाहन मालिक पर की जाएगी कार्रवाई। ऐसे वाहनों पर जुर्माना और बिना नम्बर प्लेट के चलने वाले वाहन को किया जाएगा जब्त।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य 

शो रुम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) की गाड़ियां निकली तो संबंधित वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत वाहन कंपनी के डीलर से जुर्माना और रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को राज्य में लगी आचार संहिता और कानून-व्यवस्था का पालन के मद्देनजर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है।

अपराधी भी करते हैं बिना नंबर की गाड़ियों का उपयोग 

वाहन पर नंबर नहीं लगे होने की वजह से सड़क दुर्घटना, चोरी या अन्य घटना होने पर वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है। शो रुम से बिना नंबर की गाड़ी निकलने की वजह से आए दिन अपराधी चोरी और अन्य अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं।

अभियान चला बिना नंबर की गाड़ियों पर की जाएगी कार्रवाई सड़कों पर बिना नम्बर की चलने वाली गाड़ियों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना लगे वाहन को बेचने वाले डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में

सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही डीटीओ और एमवीआई को यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि किसी भी परिस्थिति में बिना नंबर की गाड़ियां शो रुम से बाहर सड़क पर नहीं निकले।

निबंधन और नम्बर प्लेट लगाने के बाद ही वाहन की करें डिलीवरी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ डीलरों द्वारा बिना निबंधन और बिना एचएसआरपी प्लेट लगाए वाहन की डिलीवरी दी जा रही है। ऐसा किया जाना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है।

वाहन का निबंधन और एचएसआरपी प्लेट लगाने के बाद ही डीलर वाहन की डिलीवरी दें। इस संबंध में प्रावधान स्पष्ट है की वाहन विक्रेता अर्थात डीलर के द्वारा ही वाहन की डिलीवरी के समय एचएसआरपी एवं नंबर प्लेट सहित वाहन की सप्लाई खरीदार की जाए। बिना रजिस्ट्रेशन व नंबर प्लेट वाहन की न लें डिलीवरी :- परिवहन सचिव ने लोगों से भी अपील की है कि बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ी की डिलीवरी ना लें अन्यथा वाहन जब्त किया जा सकता है।

क्या है नियम

मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है तो डीलर वह वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो। ऐसा नहीं होने पर डीलर पर 192 बी के तहत जुर्माना लगेगा। वहीं धारा 192 के तहत वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।

नवादा से भईया जी की रिपोर्ट

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